कुणाल कामरा को मिली अग्रिम जमानत, 7 अप्रैल तक नहीं होगी गिरफ्तारी

मद्रास हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत मिल गई है। अब कामरा की 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

कुणाल कामरा ने हाई कोर्ट से याचिका में शिवसेना कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया है।

बता दें मुंबई पुलिस ने दो बार कुणाल कामरा के लिए समन जारी किया। कामरा को 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

शिंदे पर पैरोडी से बढ़ा विवाद- एक शो में पैरोडी के जरिए एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहा था। शिवसेना (शिंदे गुट) के विरोध के बाद कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।

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